सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राफेल मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की नई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर राफेल सौदे की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। बता दें कि याचिका राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर दाखिल की गई थी। याचिका में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश की मांग की गई थी
Allegation of bribe in Rafale deal | Supreme Court allows withdrawing a PIL, seeking fresh inquiry and registration of cases in view of reports of a French news portal allegedly revealing payment of bribe by Dassault Aviation to an Indian middleman. pic.twitter.com/ifabASs0lJ
— ANI (@ANI) August 29, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। सप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद एडवोकेट एमएल शर्मा ने एक और अनुरोध किया और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदेश में बदलाव किया और याचिका को खारिज कर दिया।