अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, जाने पूरी ख़बर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव (‘आप’ के पूर्व नेता) को मानहानि मामले में बरी कर दिया है। वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

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अपनी शिकायत में वकील सुरेंद्र शर्मा ने यह दावा किया था कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में ‘आप’ से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं तत्कालीन ‘आप’ कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि 2013 में ‘आप’ ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन इसके बाद उन पर मिथ्या आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया।

इसके बाद मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था।

सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था केजरीवाल और सिसोदिया के इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।

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